हाईकोर्ट ने दी पलामू में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम की अनुमति

हाईकोर्ट ने दी पलामू में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम की अनुमति

रांची । जिला प्रशासन पलामू द्वारा पलामू में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को अनुमति नहीं देने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल की गयी रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम सरकार) का कार्यक्रम पलामू में होगा ।

झारखंड हाईकोर्ट ने कार्यक्रम करवाने को लेकर अनुमति दे दी है। अब कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच हो सकता है । मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने कहा कि हनुमंत कथा आयोजन समिति तमाम सुविधाएं जैसे श्रद्धालुओं के बैठने की जगह, सीसीटीवी कैमरा, एंबुलेंस, पार्किंग, टॉयलेट आदि की व्यवस्था खुद करेगी। आयोजन समिति की व्यवस्थाएं क्या होगी इससे संबंधित एक्शन प्लान पलामू डीसी को देने को कहा है। इसी आधार पर कार्यक्रम आयोजन को लेकर उपायुक्त कंसीडर करेंगे । हनुमंत कथा आयोजन समिति ने 10 दिसंबर के पलामू डीसी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ।

दरअसल, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पलामू में होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने परेशानी बताई थी । अदालत को जिला प्रशासन ने बताया था कि हनुमंत कथा आयोजन समिति के पास बड़े आयोजन का अनुभव नहीं है और न ही उनके पास क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कोई प्लानिंग है। जिले में सिर्फ 750 पुलिसकर्मी तैनात हैं। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में चार से छह लाख लोगों के आने की संभावना है। इस स्थिति में उन्हें नियंत्रित करने के लिए 7000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की जरूरत होगी। इसके साथ ही पांच हजार मजिस्ट्रेट की‌ आवश्यकता है।